होली से पहले नकली घी की फैक्ट्री पर छापा, 1500 किलो नकली घी बरामद
Udaipur. “शुद्ध आहार – मिलावट पर वार” अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग और Police की संयुक्त टीम ने रीको औद्योगिक क्षेत्र में संचालित नकली घी बनाने की फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की. छापेमारी के दौरान 1500 किलो नकली घी बरामद किया गया, जो अमूल, सरस, कृष्णा और नोवा जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के नाम पर पैक कर ग्रामीण क्षेत्रों में बेचा जा रहा था.
मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई
District Collector नमित मेहता एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक आदित्य के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों अशोक कुमार गुप्ता और नरेंद्र सिंह चौहान ने Police के सहयोग से इस मिलावटी घी की फैक्ट्री पर छापा मारा.
जांच टीम को मौके से 1800 टीन के डिब्बे मिले, जिन पर विभिन्न कंपनियों के नाम अंकित थे. फैक्ट्री सवीना निवासी लोकेश जैन की बताई जा रही है. Police और प्रशासन की टीम ने मौके पर मौजूद स्टॉक को सीज कर दिया है और आगे की जांच जारी है.
सरस डेयरी के अधिकारी विपिन शर्मा भी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने नकली घी की गुणवत्ता जांचने में सहयोग किया.
गोगुंदा और कोटड़ा में भी हुई छापेमारी
खाद्य सुरक्षा अधिकारी जगदीश प्रसाद सैनी ने गोगुंदा और कोटड़ा में भी खाद्य मिलावट के खिलाफ कार्रवाई की.
- दूध के सैंपल: शीव नारायण और महाकालेश्वर दूध भंडार से
- मावा के सैंपल: Jodhpur मिष्ठान भंडार और जय अंबे Jodhpur मिष्ठान भंडार, कोटड़ा से
- 60 किलो मिलावटी मावा जब्त किया गया.
कड़ी कार्रवाई के आदेश
इन फर्मों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 32 के तहत इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया जाएगा.
यदि जांच में नमूने मिलावटी या निम्न गुणवत्ता के पाए जाते हैं, तो भारी जुर्माना और सख्त सजा का प्रावधान है:
- मिसब्रांड उत्पाद पाए जाने पर 3 लाख रुपये तक का जुर्माना
- गुणवत्ता में कमी (सब-स्टैंडर्ड) पाए जाने पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना
- स्वास्थ्य के लिए हानिकारक (अनसेफ) पाए जाने पर 6 माह से लेकर आजीवन कारावास एवं 1 लाख से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना